झारखंड के देवघर जिले की एक अदालत ने शनिवार को बहू की हत्या के मामले में 60 वर्षीय महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-III राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने दोषी अनीता देवी (60) को आजीवन कारावास के साथ ₹10,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं चुकाने पर दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार राय ने बताया कि पीड़िता कविता देवी ने मरने से पहले बयान दिया था, जिसके आधार पर 23 अप्रैल 2022 को सरवण थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अपने बयान में कविता देवी ने कहा कि उसकी सास से झगड़ा हुआ था। इसके बाद जब वह घर लौटी, जहां सूखी पुआल रखी थी, तभी उसकी सास अनीता देवी आईं और आग लगा दी। इससे उसकी साड़ी में आग लग गई। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। बाद में लोगों ने आग बुझाई, पर वह गंभीर रूप से झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
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पुलिस ने 10 मार्च 2025 को चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद अदालत ने त्वरित सुनवाई करते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।